राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 क्या है?

1
हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाएगा
2
संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना
3
अंग्रेजी संघ की राजभाषा है
4
हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा
5
इनमें से कोई नहीं।

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