हाल ही में, भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में देय अनुग्रह भुगतान को संशोधित किया है। अब, रेल दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि क्या है?
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2.5 लाख रूपये
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5 लाख रूपये
3
7 लाख रूपये
4
8 लाख रूपये
5
10 लाख रूपये