भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 20(c) के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस आपत्ति के लिए न्यायालय को कलेक्टर को सूचित करना आवश्यक है?
1
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित आपत्तियाँ।
2
भूमि के क्षेत्रफल या मुआवजे की राशि के संबंध में आपत्तियाँ।
3
हितधारक व्यक्तियों के वैधानिक अधिकार के बारे में आपत्तियाँ।
4
मुआवजे के भुगतान की विधि के विरुद्ध आपत्तियाँ।