भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, "दस्तावेज़" शब्द में शामिल हैं:
1
केवल अक्षरों और आंकड़ों का उपयोग करके दर्ज की गई बात।
2
केवल लिखित या मुद्रित अभिलेख।
3
केवल हस्तलिखित दस्तावेज।
4
अक्षरों, अंकों, चिह्नों या इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड सहित अन्य साधनों का उपयोग करके दर्ज की गई कोई भी बात।