किसी संविदा के उल्लंघन को रोकने के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा व्यादेश दी जा सकती है, यदि:

1
उल्लंघन पहले ही हो चुका है और इससे अपूरणीय क्षति हुई है।
2
केवल यह आशंका है कि प्रतिवादी संविदा का उल्लंघन कर सकता है।
3
यह संविदा शुद्ध वित्तीय लेनदेन के मामले से जुड़ा है.
4
इसमें दंडात्मक धारा का प्रवर्तन शामिल है।

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