भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, एक ही लेनदेन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों को प्रासंगिक माना जाता है:

1
केवल यदि वे एक ही समय और स्थान पर घटित हुए हों
2
केवल तभी जब वे अलग-अलग समय और स्थानों पर घटित हुए हों
3
चाहे वे एक ही समय और स्थान पर घटित हुए हों या अलग-अलग समय और स्थानों पर घटित हुए हों
4
उपर्युक्त में से कोई नहीं

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