बलात्कार की शिकार एक महिला धारा 164 Cr.P.C. के तहत बयान देती है, जिसमें आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। वह कुछ समय बाद लेकिन मुकदमे में अपना बयान दर्ज होने से पहले ही आत्महत्या कर लेती है। धारा 164 Cr.P.C. के तहत दर्ज किया गया ऐसा बयान होगा:

1
एक ठोस सबूत के रूप में स्वीकार्य
2
साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत स्वीकार्य
3
साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत स्वीकार्य
4
साक्ष्य में अस्वीकार्य

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