धारा 33 बीएसए, के अनुसार, जब किसी ऐसे कथन का साक्ष्य दिया जाता है जो किसी लंबे कथन, वार्तालाप या दस्तावेज़ का हिस्सा है, तो उसका कितना हिस्सा अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

1
संपूर्ण वक्तव्य या बातचीत हमेशा प्रस्तुत की जानी चाहिए
2
केवल उतना ही जितना न्यायालय बयान और उसके संदर्भ को समझने के लिए आवश्यक समझे
3
केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्ष के अनुकूल भाग
4
वार्तालाप या दस्तावेज़ का केवल अंतिम भाग

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