भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत, अभियोजन या शिकायतकर्ता हो सकता है
1
उसके गवाह की याद ताजा न करें
2
न्यायालय की अनुमति से अपने ही गवाह से सूचक प्रश्न पूछें
3
न्यायालय की अनुमति के बिना अपने ही गवाह से सूचक प्रश्न पूछें
4
उपर्युक्त में से कोई नहीं