क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIII नियम 3 के तहत न्यायालय में आवेदन दाखिल किए बिना किसी वाद (वाद) में समझौता किया जा सकता है? 

1
नहीं, आदेश XXIII नियम 3 सीपीसी के तहत दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित आवेदन अनिवार्य है।
2
​हां, लेकिन केवल तभी जब दोनों पक्ष करार और समझौते को स्वीकार करते हुए न्यायालय के समक्ष हलफनामा दाखिल करें।
3
हां, यदि समझौता लिखित रूप में है और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित है।
4
हां, लेकिन केवल तभी जब वाद की संपूर्ण विषय-वस्तु को समायोजित किया गया हो और उसके किसी भाग को नहीं।

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