सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाने की सीमा अवधि क्या है?

1
वादी की मृत्यु की तारीख से 30 दिन
2
वादी की मृत्यु की तारीख से 60 दिन
3
वादी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन
4
वादी की मृत्यु की तारीख से 120 दिन

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