सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, न्यायालय तब तक संशोधन की अनुमति नहीं दे सकता जब तक असाधारण स्थितियाँ मौजूद न हों-

1
लिखित विवरण भरने से पहले
2
वाद शुरू होने के बाद
3
वाद पत्र भरने के बाद
4
मुद्दे तय करने से पहले

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