बीएनएसएस की धारा 448 के अनुसार सत्र न्यायाधीश किन परिस्थितियों में किसी मामले या अपील को स्थानांतरित कर सकते हैं?
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सत्र न्यायाधीश केवल अभियुक्त या शिकायतकर्ता के लिखित अनुरोध के आधार पर किसी मामले या अपील को स्थानांतरित कर सकता है।
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सत्र न्यायाधीश किसी मामले या अपील को स्थानांतरित कर सकता है, यदि ऐसा करना न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन प्रतीत हो, तथा ऐसा वह निचली अदालत की रिपोर्ट, हितबद्ध पक्ष के आवेदन, या स्वयं अपनी पहल पर कर सकता है।
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सत्र न्यायाधीश किसी मामले या अपील को तभी स्थानांतरित कर सकता है जब दोनों पक्ष स्थानांतरण पर सहमत हों।
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सत्र न्यायाधीश को किसी भी मामले या अपील को स्थानांतरित करने से पहले उच्च न्यायालय से अनुमोदन लेना होगा