सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से ट्रिब्यूनल से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 323 ए के खंड 2 (डी) और अनुच्छेद 323 बी के खंड 3 (डी) को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया था। अदालत ने माना कि विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में निहित है। यह संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है। मामले का नाम बताएं
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एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ
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किहोता होलोहोन बनाम ज़ाचिल्हू
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नागराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
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राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य