हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 (2) के तहत भरण-पोषण का आवेदन दायर किया जा सकता है: 

1
वैवाहिक अदालत
2
जिला अदालत
3
उच्च न्यायालय
4
उपरोक्त में से कोई भी

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