भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5 के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान क्षति के लिए भुगतान की गई राशि के संबंध में विवाद की स्थिति में क्या होता है?
1
विवाद का निपटारा उस अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसने प्रवेश को अधिकृत किया था।
2
विवाद को तुरंत कलेक्टर या जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी के पास भेज दिया जाता है, जिनका निर्णय अंतिम होता है।
3
क्षति का दावा करने वाले व्यक्ति को अदालत में मुकदमा दायर करना होगा।
4
विवाद का समाधान संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से किया जाता है।