भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 44A के अनुसार, उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना निम्नलिखित में से क्या करने की अनुमति नहीं है?

1
किसी कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि की बिक्री।
2
किसी कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि को पट्टे पर देना।
3
किसी भी उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा भूमि का हस्तांतरण।
4
उपरोक्त सभी कार्यों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।

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