भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य या कंपनी के लिए भूमि की आवश्यकता घोषित होने के बाद क्या होता है?

1
कलेक्टर सरकार के किसी अतिरिक्त निर्देश के बिना ही स्वतः ही भूमि का अधिग्रहण कर लेता है।
2
उपयुक्त सरकार या प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई करने का निर्देश देता है।
3
भूमि मालिक यह निर्णय ले सकता है कि भूमि अधिग्रहित की जानी चाहिए या नहीं।
4
भूमि का तुरंत अधिग्रहण कर लिया जाता है तथा कलेक्टर या सरकार की ओर से आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती।

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