CrPC की धारा 190 के तहत, निम्नलिखित प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है:

1
प्राथमिकी
2
ईमेल
3
पुलिस ने ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट दी
4
उपरोक्त में से कोई नहीं

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