भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 9 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक घोषित होने के बाद कलेक्टर को क्या करना चाहिए?
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कलेक्टर को तुरंत जमीन पर कब्जा लेना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए।
2
कलेक्टर को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा जिसमें सरकार की भूमि पर कब्जा लेने की मंशा बताई जाएगी तथा मुआवजे के लिए दावे आमंत्रित करने होंगे।
3
कलेक्टर को केवल भूस्वामी को नोटिस देना होगा, सार्वजनिक नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
4
कलेक्टर को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है तथा वह सीधे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।