भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 10 के अनुसार, भूमि में हितों के विवरण के संबंध में कलेक्टर को क्या शक्ति प्राप्त है?
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कलेक्टर किसी व्यक्ति से भूमि के स्वामित्व और लाभ के बारे में विवरण मांग सकता है, लेकिन वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
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कलेक्टर किसी व्यक्ति को भूमि से संबंधित नाम, हित और किराए के बारे में विवरण देने के लिए बाध्य कर सकता है, और ऐसा न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
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कलेक्टर केवल भूमि मालिक से विवरण एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है तथा उसे भूमि से संबंधित अन्य व्यक्तियों से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है।
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कलेक्टर को केवल भूमि के स्वामित्व के बारे में विवरण एकत्र करने का अधिकार है, लेकिन उससे संबंधित किराये या लाभ के बारे में विवरण एकत्र करने का अधिकार नहीं है।