भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत गवाहों की उपस्थिति और दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में कलेक्टर के पास क्या शक्तियां हैं?

1
कलेक्टर को गवाहों को बुलाने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है।
2
कलेक्टर सरकार से केवल गवाहों को बुला सकता है, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
3
कलेक्टर को इच्छुक पक्षों सहित गवाहों को बुलाने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्ति प्राप्त है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियों के समान है।
4
कलेक्टर केवल दस्तावेज तलब कर सकता है, लेकिन गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

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