उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करने की समय सीमा है

1
कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 1 वर्ष
2
कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 2 वर्ष
3
कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 3 वर्ष
4
कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 4 वर्ष

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