भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 19 के अनुसार, न्यायालय में संदर्भ प्रस्तुत करते समय कलेक्टर को अपने कथन में क्या शामिल करना चाहिए?

1
कलेक्टर को केवल भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के नाम ही शामिल करने होंगे।
2
कलेक्टर को भूमि की स्थिति और सीमा, दिए गए मुआवजे की राशि तथा इच्छुक पक्षों को दिए गए नोटिस का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
3
कलेक्टर को केवल भूस्वामियों को दिए गए मुआवजे की राशि ही शामिल करनी चाहिए।
4
कलेक्टर को अदालती सुनवाई और उसके बाद अपनाई गई कानूनी प्रक्रियाओं का विवरण देना होगा, लेकिन भूमि की स्थिति या मुआवजे का विवरण नहीं देना होगा।

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