भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 34 के अनुसार, जब भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान या भूमि पर कब्जा लेने के समय जमा नहीं किया जाता है तो क्या होता है?
1
कलेक्टर कोई ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं है।
2
कलेक्टर को कब्जा लेने के समय से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित मुआवजा देना होगा।
3
मुआवज़ा जब्त कर लिया गया है और कोई ब्याज देय नहीं है।
4
ब्याज का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब मुआवज़ा दो वर्षों के भीतर जमा नहीं किया जाता है।