भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 33 के अंतर्गत जब भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के अलावा किसी अन्य कारण से कोई धनराशि न्यायालय में जमा की जाती है, तो न्यायालय किसी हितबद्ध पक्ष के आवेदन पर क्या कर सकता है?

1
न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि धनराशि सीधे आवेदन करने वाले पक्ष को दी जाए।
2
न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि धनराशि को सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया जाए तथा उस पर ब्याज को इच्छुक पक्षों के लाभ के लिए संचित किया जाए।
3
अदालत इस धनराशि को संबंधित पक्षों के बीच समान रूप से वितरित करेगी।
4
न्यायालय जमा की गई धनराशि पर ब्याज की आवश्यकता को माफ कर सकता है।

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