अधित्यजन का सामान्य सिद्धांत जो यह प्रदान करता है कि पहली बार में और जल्द से जल्द अवसर पर अदालत में आपत्ति उठाने में विफलता प्रतिवादी को बाद के चरण में ऐसी आपत्ति उठाने से रोकेगी और क्षेत्रीय या आर्थिक क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति के आधार पर निर्णय को रद्द नहीं किया जाएगा, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान में परिलक्षित होता है?
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धारा 15
2
धारा 16
3
धारा 51
4
धारा 21