आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, अन्वेषण के दौरान बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है 

1
न्यायिक अधिकारी
2
किसी भी व्यक्ति
3
अन्वेषण अधिकारी
4
कोई भी पुलिस अधिकारी

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