भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के अनुसार, यदि मुआवजे का हकदार व्यक्ति भुगतान स्वीकार करने से इंकार कर दे या मुआवजे के स्वामित्व या बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो तो क्या होगा?
1
कलेक्टर तब तक मुआवजा अपने पास रखेगा जब तक विवाद का निपटारा न्यायालय द्वारा नहीं हो जाता।
2
यदि व्यक्ति मुआवजा लेने से इंकार कर दे या मुआवजे के स्वामित्व या बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो तो कलेक्टर मुआवजा न्यायालय में जमा कर देगा।
3
कलेक्टर द्वारा किसी भी आगे की कार्रवाई के बिना मुआवज़ा सीधे न्यायालय को भुगतान किया जाएगा।
4
कलेक्टर मुआवजे की राशि को मुआवजे के लिए पात्र समझे जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति को पुनः आवंटित करेगा।