भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 33 के अनुसार, धारा 31 में उल्लिखित कारणों के अलावा अन्य कारणों से जमा की गई धनराशि के संबंध में न्यायालय क्या कर सकता है?

1
न्यायालय बिना किसी और कार्रवाई के सरकार को धनराशि वितरित कर सकता है।
2
न्यायालय इस धनराशि को सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है तथा इसका भुगतान इस प्रकार कर सकता है कि इच्छुक पक्षों को वही लाभ मिले जो उन्हें भूमि से प्राप्त होता।
3
न्यायालय को बिना कोई और कदम उठाए कलेक्टर को धनराशि लौटाने की आवश्यकता है।
4
न्यायालय केवल मामले में शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों में ही धनराशि निवेश कर सकता है।

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