भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 39 के अनुसार, इस भाग के अंतर्गत किसी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले क्या आवश्यक है?
1
केवल कलेक्टर का अनुमोदन आवश्यक है।
2
उपयुक्त सरकार की पूर्व सहमति तथा कंपनी द्वारा समझौते का निष्पादन आवश्यक है।
3
कंपनी बिना किसी सरकारी मंजूरी के भूमि अधिग्रहण कर सकती है।
4
कंपनी बिना किसी औपचारिक समझौते के भी भूमि अधिग्रहण कर सकती है लेकिन उसे इसके बारे में जनता को सूचित करना होगा।