भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की जांच के दौरान कलेक्टर को क्या शक्ति प्राप्त है?
1
कलेक्टर केवल इच्छुक पक्षों से लिखित प्रस्तुतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
2
कलेक्टर के पास संबंधित पक्षों सहित गवाहों को बुलाने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का अधिकार है।
3
यदि मालिक जांच के लिए उपस्थित नहीं होता है तो कलेक्टर भूमि की बिक्री के लिए दबाव डाल सकता है।
4
कलेक्टर को गवाहों या दस्तावेजों से परामर्श किए बिना अंतिम निर्णय जारी करने का अधिकार है।