ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी किन परिस्थितियों में देय होती है?
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ग्रेच्युटी का भुगतान कर्मचारी की पांच वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर ही किया जाता है।
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ग्रेच्युटी पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद रोजगार समाप्ति पर देय होती है, जिसमें सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या विकलांगता शामिल है।
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सेवा की अवधि की परवाह किए बिना ग्रेच्युटी हमेशा देय होती है।
4
ग्रेच्युटी केवल त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति के मामले में देय है, चाहे सेवा की अवधि कितनी भी हो।