यदि एकांत कारावास लागू करने से सह-कैदियों के बीच कॉमरेडरी (दोस्ती) पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। सह-कैदियों के साथ घूमने, घुलने-मिलने, बातचीत करने, संगति करने की स्वतंत्रता में अगर काफी हद तक कटौती की जाती है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा - यह निम्नलिखित मामले में माना गया था।
1
सुनी बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन एआईआर 1978 एससी 1675
2
किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR1981 SC 625
3
डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एआईआर 1997 एससी610
4
परमानंद कटारा बनाम भारत संघ - एआईआर 1989, एससी 2039