पर्यावरण संरक्षण और सुधार को स्पष्ट रूप से संविधान में अनुच्छेद 48-A और 51-A (g) को क्रमशः "राज्य के नीति निदेशक तत्व" और "मौलिक कर्तव्य" में सम्मिलित करके शामिल किया गया था।
1
35वाँ संशोधन अधिनियम, 1974
2
52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985
3
42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
4
45वाँ संशोधन अधिनियम, 1980