प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है

1
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत
2
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत
3
भारतीय दंड संहिता की धारा 190 के तहत
4
इनमे से कोई भी नहीं

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