हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 के अनुसार, विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए कोई याचिका नहीं, जब तक कि:
1
याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को एक वर्ष बीत चुका है।
2
याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को दो वर्ष बीत चुके हैं।
3
याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को छह माह बीत चुके हैं।
4
उपरोक्त मे से कोई नहीं