अभिकथन: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार, अनुबंध करने में सक्षम कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से एक एजेंट नियुक्त कर सकता है।
कारण: नाबालिगों और विकृत मस्तिष्क (मानसिक रूप से अस्वस्थ) वाले व्यक्तियों को एजेंट नियुक्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।
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अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण ही अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है।
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अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
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अभिकथन सत्य है, परन्तु कारण असत्य है।
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अभिकथन असत्य है, परन्तु कारण सत्य है।