हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार:

1
पारिवारिक संपत्ति में केवल पुत्रों या परिवार के पुरुष सदस्यों का ही अधिकार हो सकता है।
2
केवल पत्नी को अपने मृत पति की संपत्ति का अधिकार है।
3
पुत्र, पुत्रियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सा मिलता है।
4
आर्य समाज के अनुयायी इस अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे।

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