विशेष अनुबंध के अभाव में, धारा 152 के अनुसार, कब निक्षेपिती निक्षेपित वस्तु की हानि, विनाश या गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है?

1
सदैव
2
यदि जमानतकर्ता की गलती है। 
3
यदि जमानतदार ने धारा 151 के तहत आवश्यक सावधानी बरती है। 
4
केवल तभी जब हानि प्राकृतिक कारणों से हुई हो। 

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