जब पुलिस CrPC की धारा 173(2) के तहत किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही छोड़ने के लिए अंतिम रिपोर्ट जमा करती है, तो मजिस्ट्रेट
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इसे स्वीकार कर सकता है
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इसे अस्वीकार कर सकता है
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इसे अस्वीकार कर सकता है और आगे की अन्वेषण का आदेश दे सकता है
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उपरोक्त में से कोई भी