औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (cc) के तहत 'बंद' का अर्थ है:
1
किसी रोजगार स्थल या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बंद होना।
2
किसी रोजगार स्थल या उसके किसी भाग का आंशिक रूप से बंद होना।
3
किसी रोजगार स्थल या उसके किसी भाग का अस्थायी रूप से बंद होना।
4
किसी रोजगार स्थल या उसके किसी भाग का अल्पकालिक बंद होना।