परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 19 के अनुसार, यदि किसी ऋण के कारण कोई भुगतान किया जाता है, तब ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, सीमा की नई अवधि को अधिकृत किया जाता है। यह शुरू होता है;-
1
वह समय जब मुकदमा दायर किया गया था।
2
जब भुगतान किया गया था।
3
जब लेनदार मांग करता है।
4
उपरोक्त में से कोई नहीं