यदि कोई अपराध अपराध की दो या दो से अधिक पृथक परिभाषाओं के अंतर्गत आता है, तो अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए:
1
यथासंभव कठोरतम दंड के साथ।
2
पीड़िता द्वारा तय किये गए दंड के साथ।
3
सबसे कठोर की तुलना में अधिक उदार दंड के साथ।
4
ऐसे किसी भी अपराध के लिए न्यायालय से अधिक कठोर दंड नहीं दिया जा सकता।