दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 24(7) के अनुसार कोई व्यक्ति उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किये जाने का पात्र तब ही होगा जब वह अधिवक्ता के रूप मे विधि का व्यवसाय करता रहा हो :-
1
दस वर्ष
2
सात वर्ष
3
पॉच वर्ष
4
तीन वर्ष