विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 9 के तहत, जिस व्यक्ति के खिलाफ राहत का दावा किया गया है वह बचाव के लिए किसी भी आधार पर गुहार लगा सकता है जो उसके पास उपलब्ध है:

1
अपकृत्य कानून के तहत
2
अनुबंधों से संबंधित किसी भी कानून के तहत
3
आईपीसी के तहत
4
सी.आर.पी.सी. के तहत

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