वाद करने के स्थान पर आझेप

1
केवल यथाशीघ्र संभव अवसर पर ही प्रथम दृष्टया अदालत के समक्ष ले जाया जा सकता है
2
पहली बार अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी ले जाया जा सकता है
3
पहली बार पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष भी ले जाया जा सकता है
4
उपरोक्त सभी

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