सीपीसी के आदेश 1, नियम 13 के अंतर्गत पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के रूप में आझेप

1
कार्यवाही के किसी भी चरण में लिया जा सकता है
2
यथाशीघ्र लिया जाना चाहिए अन्यथा अमान्य हो जाएगा
3
पहली बार अपील या पुनरीक्षण में लिया जा सकता है
4
या तो 1 या 3

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