भारतीय दण्ड संहिता की धारा 146 के तहत बलवा/विप्लव का अपराध गठित करने के लिए होना चाहिए-
1
किसी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग
2
किसी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा एक विशिष्ट या असामान्य बल का निर्माण
3
किसी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा घातक हथियार का आधिपत्य
4
उपरोक्त सभी