दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 262 (2) के अनुसार संक्षिप्त विचारणों के किसी मामले मे दोष सिद्धि पर कारावास की अवधि नहीं होनी चाहिए अधिक:-

1
तीन मास से
2
छह मास से
3
एक साल से
4
दो साल से 

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